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    संभल में बड़ी कार्रवाई: न्यू लाइफ अस्पताल का बेसमेंट सील, सपा विधायक के बेटे के सिटी मार्ट पर भी छापा

    Updated: Mon, 06 Jul 2026 09:10 PM (IST)

    संभल में न्यू लाइफ अस्पताल का बेसमेंट सील कर दिया गया है, जहां नवजात की मौत के बाद अनियमितताएं मिलीं। इसके साथ ही सपा विधायक के बेटे के सिटी मार्ट और ...और पढ़ें

    संभल में सिटी मार्ट का निरीक्षण के दौरान जानकारी करते सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी। जागरण

    संभल में सिटी मार्ट का निरीक्षण के दौरान जानकारी करते सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी। जागरण

    HighLights

    1. सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ और जेई विनियमित क्षेत्र ने किया निरीक्षण, मिलीं अनियमितताएं

    जागरण संवाददाता, संभल। मुरादाबाद मार्ग पर डाक्टर कालोनी में संचालित न्यू लाइफ अस्पताल में नवजात की मौत मामले में शिकायत पर होने पर जांच के दौरान डाक्टर से अभिलेख मांगे गए लेकिन नहीं दिखाए गए। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और सीओ कुलदीप सिंह ने फिर निरीक्षण किया तो कई अनियमितताएं मिलीं।

    सामने की ओर से बेसमेंट को सील करा दिया गया जबकि खामियां को लेकर अस्पताल संचालन बंद किए जाने को लेकर डीएम को आख्या भेजने की बात कही गई। इस क्रम में अधिकारियों ने हल्लू सराय में संचालित सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे के सिटी मार्ट पर भी छापेमारी की गई है।

    बता दें कि भाकियू असली के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने सिटी मजिस्ट्रेट से कई बिंदुओं को लेकर शिकायत की थी। कहा था कि सात मई को गांव सिहावली की विमलेश के नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज व इंजेक्शन के नाम पर 55 हजार रुपये का बिल बनाया। आरोप है कि नौ मई की रात में नवजात की मृत्यु हो गई तो पहले बिल चुकाने की बात कही गई।

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    सिटी मजिस्ट्रेट ने चार मई को अस्पताल का निरीक्षण किया तो डा. सरताज को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय दिया लेकिन अभिलेख नहीं दिखाए गए। सोमवार को दोपहर में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, सीओ कुलदीप सिंह, जेई विनियमित क्षेत्र सचिन कुमार अस्पताल पहुंचे। जब डाक्टर ने पक्षा रखा कि स्वजन को बताकर ही बच्चे का इलाज किया था।

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    प्रस्तुत किया अनापत्ति प्रमाण पत्र 24 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2028 तक वैध पाया लेकिन अनापत्ति में अभिलिखित है कि प्रश्नगत भवन बेसमेंट, भूतल, प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल तक निर्मित है। जिसमें बेसमेंट स्टोर बंद है। भूतल पर अस्पताल संचालन, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल आवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

    बेसमेंट खाली पाया गया लेकिन उपयोग स्टोर के रूप में किया जा रहा है। प्रथम तल पर पीआइसीयू तथा एनआइसीयू संचालित है जो कि अस्पताल का एक संवेदनशील स्थान होता है। इस कारण बेसमेंट एवं प्रथम तल का प्रयोग अवैध रूप से किया जाना पाया।

    मानचित्र के बारे में जेई विनियमित क्षेत्र ने बताया कि भवन का निर्माण आगे की ओर 10 फीट एवं पीछे की ओर 8.6 फीट का सैटबैक छोड़कर होना चाहिए था लेकिन मौके पर कोई सैटबैक नहीं छोड़ा गया। बेसमेंट, भू-तल तथा प्रथम तल अस्पताल के लिए तथा द्वितीय तल व तृतीय तल अवैध रूप से निर्मित पाया गया।

    इस तरह भवन का निर्माण तथा प्रयोग स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होना पाया। इस संबंध में जेई को वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। अस्पताल के सामने परिसर के बेसमेंट के बारे में डाक्टर ने बताया कि यह भी उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बेसमेंट में तीन बेड मिले और स्पष्ट हुआ कि इनका प्रयोग मरीजों को भर्ती करने के लिए होता है। बेसमेंट को सील करा दिया गया।

    सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधायक इकबाल महमूद के बेटे द्वारा हल्लू सराय में संचालित किए जा रहे सिटी मार्ट का निरीक्षण किया। वहां अग्निशमन विभाग की व्यवस्थाएं दिखाई गईं लेकिन पूरी नहीं लग रही हैं। मानचित्र भी नहीं दिखाया गया। जिसे दिखाने के लिए कहा गया है। मार्ट में आपातकाल निकास द्वार भी नहीं है।

    इसके अलावा मुरादाबाद मार्ग पर संचालित सी मार्ट में पहुंचे और निरीक्षण किया। भवन में आपातकालीन द्वार मौके पर बाधित अवस्था में मिला। परिसर में अग्निशमन की व्यवस्था के नाम पर मात्र दो अग्निशामक सिलिंडर मिले। जिनकी वैधता 21 सितंबर 2024 तक अंकित पाई गई। सी-मार्ट के स्वामी नोमान को निर्देश दिए कि तत्काल अनियमितताओं को दूर कराएं। तब तक सी-मार्ट का संचालन नहीं करेंगे।

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