संतकबीर नगर में 80 रुपये के उधार पर खूनी संघर्ष, कोर्ट के निर्देश पर चार पर केस दर्ज
बखिरा में 80 रुपये के उधार को लेकर हुए मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित शैलेश गौड़ का हाथ टूट ग ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
80 रुपये के उधार को लेकर हुई थी मारपीट।
कोर्ट के आदेश पर चार लोगों पर मुकदमा दर्ज।
पीड़ित शैलेश गौड़ का हाथ टूटा, घर में तोड़फोड़।
संवाद सूत्र, बखिरा। उधार के 80 रुपये मांगने को लेकर करीब दो माह पूर्व हुए मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर बखिरा पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।<br/>जगदीशपुर निवासी राजेश कुमार ने कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराई गई तहरीर में बताया कि एक जून की सुबह करीब 7:30 बजे उनके भाई शैलेश गौड़ ने दुकान पर उधार के 80 रुपये मांगे थे।
आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर गांव के विनय पुत्र राजू गौड़, हेमा देवी पत्नी राजू गौड़ तथा नंदनी और अंजली पुत्रियां राजू गौड़ गाली-गलौज करने लगे और लाठी-डंडों से शैलेश की पिटाई कर दी।
पीड़ित के अनुसार जान बचाने के लिए शैलेश घर की ओर भागे, लेकिन आरोपित घर में घुस आए और वहां भी मारपीट की। इस दौरान घर में रखी कुर्सी, मेज, स्टूल और मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कराया, जिसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
मारपीट में शैलेश का हाथ टूट गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल थाना बखिरा और पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
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थानाध्यक्ष उमा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।