संतकबीर नगर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने दर्ज करने का दिया आदेश
संतकबीर नगर में पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने के आरोप में अभिषेक कुमार व उसकी चाची प्रियंका के खिलाफ मुक ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
HighLights
पॉक्सो कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश।
नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप।
आरोपी अभिषेक, चाची प्रियंका पर धमकी का आरोप।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देने तथा शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में अभिषेक कुमार, निवासी थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती, तथा प्रियंका पत्नी सुनील कुमार, निवासी रुधौली जनपद बस्ती, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
वादिनी ने अपने अधिवक्ता राकेश मिश्रा के माध्यम से न्यायालय में धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि उसकी चाची की बहन का पुत्र अभिषेक कुमार उसके घर अक्सर आता-जाता था। इसी दौरान वह पिछले तीन वर्षों से प्रेमपूर्ण बातें कर उसे बहलाता-फुसलाता रहा।
वादिनी के अनुसार फरवरी 2024 में अभिषेक उसे खलीलाबाद स्थित मनियरा पेट्रोल पंप के सामने एक होटल में ले गया, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद भी वह लगातार शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाता रहा। जब भी वादिनी विवाह की बात करती, वह बालिग होने के बाद शादी करने की बात कहकर टाल देता था।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि बालिग होने के बाद जब वादिनी ने विवाह के लिए दबाव बनाया तो अभिषेक ने 17 फरवरी 2026 को बस्ती के अमोली स्थित रविदास मंदिर में शादी करने के लिए बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने पर अभिषेक ने शादी से इनकार कर दिया। साथ ही अभिषेक और वादिनी की चाची प्रियंका ने उसके साथ अभद्रता करते हुए वहां से भगा दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दी।
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मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को आदेश दिया है कि आरोपों के संबंध में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार विवेचना कराई जाए।