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    शेयर मार्केट के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोपी धनंजय और रजनी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने किया इनकार

    Updated: Wed, 15 Jul 2026 03:28 PM (IST)

    संतकबीर नगर में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 30 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में मास्टरमाइंड धनंजय शुक्ला और रजनी प्रजापति की जमानत याचिका खारिज ...और पढ़ें

    धनंजय और रजनी को नहीं मिली राहत। जागरण

    धनंजय और रजनी को नहीं मिली राहत। जागरण

    HighLights

    1. शेयर मार्केट ठगी के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज।

    2. धनंजय शुक्ला और रजनी प्रजापति को नहीं मिली राहत।

    3. करोड़ों की ठगी और 51 लाख के गबन का आरोप।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 30 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ठगी के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अभिनव त्रिपाठी ने मास्टरमाइंड धनंजय शुक्ला पुत्र विपिन बिहारी शुक्ला, निवासी मुंडेरा उपाध्याय, थाना हाटा,कुशीनगर तथा रजनी प्रजापति पुत्र खेमकरन प्रजापति, निवासी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपित वर्तमान में जिला जेल में निरुद्ध हैं।

    अभियोजन के अनुसार, महुली थाना क्षेत्र के हटवा गांव निवासी संतलाल मौर्य ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि एक रिश्तेदार के माध्यम से उसकी पहचान आरोपितों से हुई। आरोपितों ने अपनी फर्म के जरिए शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर उससे 51 लाख रुपये जमा करा लिए। करीब एक माह बाद जब उसने निवेश की धनराशि और लाभ की मांग की तो आरोपितों ने रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया।

    जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि आरोपितों पर षड्यंत्र के तहत टीवीएस साल्यूशन कंपनी में एडमिन के रूप में कार्य करते हुए वादी के साथ छल-कपट कर 51 लाख रुपये के गबन का गंभीर आरोप है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपितों के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर, अजमानतीय तथा आजीवन कारावास तक से दंडनीय हैं।

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    ऐसे मामलों में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता। इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने धनंजय शुक्ला और रजनी प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    विक्रांत की जमानत पर 20 जुलाई को सुनवाई
    इसी मामले के सह-आरोपित विक्रांत प्रकाश सिंह की जमानत याचिका गत 7 जुलाई को निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने जिला जज की अदालत में नई जमानत याचिका दाखिल की है। इस पर 20 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की गई है।

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