मटर को रंगकर बना रहे थे 'काली मिर्च'! लैब रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 19 दुकानदारों पर लगा भारी जुर्माना
शाहजहांपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मटर को रंगकर काली मिर्च बेचने और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोप में 19 विक्रेताओं पर कुल 14.55 लाख रुपये ...और पढ़ें

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खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब में पनीर, दूध, आटा व हल्दी भी मिली अद्योमानक
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जलालाबाद में मटर के खराब दानों को रंगकर काली मिर्च के रूप में बेचने के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम प्रशासन रजनीश मिश्र ने विक्रेता पर पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। उन्होंने 30 दिन के अंदर अदायगी न करने पर भू राजस्व की तरह वसूली के निर्देश दिए हैं।
यह निर्णय खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को कार्रवाई के दौरान दुकान में रंग की जांच के दौरान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने पर की है। खराब काली मिर्च से संबंधित वाद सीजेएम कोर्ट में दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त 16 पनीर, दूध, हल्दी पाउडर आदि के नमूने अध्यमानक मिलने पर संबंधित विक्रेताओं पर कुल नौ लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
अगस्त 2022 में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम नौसारा मुहल्ला निवासी आनंद गुप्ता की दुकान पर जांच की थी। टीम को शिकायत मिली थी कि वहां पर खराब काली मिर्च को रंगकर बेचा जाता है। सहायक खाद्य आयुक्त अधिकारी विनीत चौधरी ने बताया कि टीम ने वहां से काली मिर्च व रंग के नमूने लिए थे, जिन्हें जांच को के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
रिपोर्ट में पता चला कि खराब मटर को रंगने के बाद काली मिर्च के रूप में बेचा जा रहा था। काली मिर्च के साथ ही इसमें प्रयोग किया जा रहा रंग भी मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं था। सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि आनंद गुप्ता के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया।
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जबकि असुरक्षित रंग का प्रयोग करने के लिए दो रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम प्रशासन के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। एडीएम प्रशासन ने आनंद गुप्ता पर पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया। उन्होंने 30 दिन के अंदर इस धनराशि को जमा न करने पर भू राजस्व की तरह वसूली की चेतावनी दी है।
इसके अतिरिक्त भैंस के दूध का नमूना अध्यमानक मिलने पर कांट के हरसनपुर रसकूपा गांव निवासी प्रदीप पर 30 हजार, मिश्रित दूध बेचने पर लोधीपुर निवासी नौबत सिंह यादव पर 35 हजार, पनीर का नमूना मानक पर सही न पाए जाने पर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
खुटार में ब्रांडेड दूध का नमूना अध्यमानक मिलने पर विक्रेता अश्विनी कुमार व लखनऊ स्थित नादिका डेयरी पर एक लाख 30 हजार, शहर लाल इमली चौराहा में रईस पर मिश्रित दूध के लिए 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
रौसर कोठी के मुकेश पर साबूदाना के लिए 40 हजार, मिर्जापुर के भौती गांव में मुनीश शर्मा पर गेहूं के आटे के लिए 70 हजार, रोजा के मुजस्सिम पर दूध का नमूना अध्यमानक मिलने पर 35 हजार रुपये, तारीन जलालनगर निवासी अकील पर चिकन बिरयानी के लिए 40 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा बरेली मोड़ के राजीव पर पनीर के लिए 70 हजार व जलालाबाद के रामसुधार पर अध्यमानक हल्दी पाउडर बेचने के लिए एक लाख 35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। निगोही के जाने आलम, मोनू, सुरजीत, आसिफ, शकील व रिजवान को बिना लाइसेंस मीट शाप चलाने पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।