शामली के हर ब्लॉक में खुलेंगी 'वन स्टॉप शॉप', किसानों को एक ही छत के नीचे मिलेगा खाद, बीज और कीटनाशक
शामली जिले में एग्री जंक्शन योजना के तहत पांच नई वन स्टॉप दुकानें खुलेंगी, जिससे कृषि स्नातकों को स्वरोजगार मिलेगा। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, शामली। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले के पांच विकास खंडों में एग्री जंक्शन योजना के तहत नई वन स्टॉप शॉप खोली जाएंगी। इस पहल से जहां कृषि स्नातकों को स्वरोजगार मिलेगा, वहीं किसानों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज और कीटनाशक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
जिले के थानाभवन, शामली, कैराना, ऊन और कांधला विकास खंडों में एग्री जंक्शन (प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन) केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 से संचालित इस योजना के तहत जिले में वर्तमान में 50 दुकानें सफलतापूर्वक चल रही हैं।
अब नई दुकानों के लिए सरकार वित्तीय सहायता और छूट दे रही है। इसके तहत बीज लाइसेंस शुल्क एक हजार रुपये, उर्वरक लाइसेंस शुल्क एक हजार 250 रुपये और कीटनाशी लाइसेंस शुल्क (ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 रुपये) में छूट मिलेगी। साथ ही, दुकान के किराए पर एक वर्ष तक 50 प्रतिशत (अधिकतम 2000 रुपये प्रति माह) की सब्सिडी और बैंक ऋण पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक या उद्यान, पशुपालन, वानिकी और डेयरी जैसे संबद्ध विषयों में डिग्री धारक युवा पात्र होंगे।
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सामान्य श्रेणी के आवेदकों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में समान योग्यता होने पर अधिक आयु वाले पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को वरीयता मिलेगी।
उप कृषि निदेशक कार्यालय में ऐसे करें आवेदन
इच्छुक बेरोजगार युवा इस योजना के आवेदन का प्रारूप उप कृषि निदेशक कार्यालय, शामली से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह भरे हुए फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक शैक्षणिक व अन्य मूल दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे।
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