फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसान 30 अप्रैल तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ग्राम सचिवालय में लग रहे कैंप
सिद्धार्थनगर में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री का अंतिम अवसर दिया गया है। 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। ...और पढ़ें

फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसान 30 अप्रैल तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में फार्मर रजिस्ट्री से अब तक वंचित रहने वाले किसानों को शासन की ओर से एक और अंतिम अवसर दिया गया है। एग्री स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अवशेष कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए जनपद के ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय में लगातार 30 अप्रैल तक कैंप लगाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री से वंचित कृषकों को सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यह बातें उप निदेशक कृषि रवि शंकर पांडेय ने दी है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान की आगामी किस्त में फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया गया है। कृषकों को फसल ऋण के किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तथा कृषि से संबंधित एवं अन्य ऋण प्राप्त करने में सुगमता होगी।
फसल बीमा का लाभ प्राप्त करन और आपदा प्रबंध के तहत क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों के चिहांकन में सुगमता होगी। आगामी माह में फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत कृषकों को ही उर्वरक दिया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कृषि एवं संबद्ध विभागों को फार्मर रजिस्ट्री के उपलब्ध आकड़ों के आधार पर योजनाओं के लाभ वितरण करने सुगमता होगी।
फार्मर रजिस्ट्री किसान सेल्फ मोड एवं सहायक मोबाइल एप के माध्यम से से स्वयं भी कर सकते है, इसके साथ ही जनसेवा केंद्र माध्यम से भी करा सकते है।
ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के कार्मिक, राजस्व लेखपाल, पंचायत सहायक एवं रोजगार सेवक द्वारा आयोजित किए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप के माध्यम से अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए मात्र आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर व भूमि रिकार्ड खसरा खतौनी की प्रति आवश्यक है।