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    सिद्धार्थनगर में चूहेदानी में फंसे कोबरा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, आरोपी पर मुकदमा दर्ज

    Updated: Sat, 01 Aug 2026 01:07 AM (IST)

    सिद्धार्थनगर में चूहेदानी में फंसे भारतीय कोबरा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति के ...और पढ़ें

    पिजरे में बंद सांप को मरवाटिया बाजार में जलाते लोग

    पिजरे में बंद सांप को मरवाटिया बाजार में जलाते लोग

    HighLights

    1. चूहेदानी में फंसे कोबरा को पेट्रोल से जलाया गया।

    2. वन विभाग की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज।

    3. संरक्षित वन्यजीव के साथ क्रूरता का पहला मामला।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। चूहेदानी में फंसे भारतीय कोबरा को कथित रूप से पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का वीडियो प्रसारित होने के बाद वन विभाग की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वन विभाग ने वीडियो और प्रारंभिक जांच के आधार पर इसे संरक्षित वन्यजीव के साथ क्रूरता का मामला मानते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कराई है।

    वन विभाग के अनुसार 28 और 29 जुलाई को प्रसारित वीडियो में मरवटिया बाजार चौराहे पर चूहेदानी में बंद भारतीय कोबरा पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मामले की जांच और स्थानीय लोगों से पूछताछ में बसडीला निवासी 60 वर्षीय अब्दुल्लाह का नाम सामने आया।

    आरोप है कि उसने चूहेदानी में फंसे कोबरा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम जब आरोपित की तलाश में उसके घर पहुंची तो वह नहीं मिला। इसके बाद वन रक्षक प्रदीप कुमार साहू की तहरीर पर पुलिस ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

    थाना प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि वीडियो और तहरीर के आधार पर गुरुवार शाम केस दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

    वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय कोबरा संरक्षित वन्यजीव है। उसके साथ इस प्रकार की क्रूरता कानूनन दंडनीय अपराध है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिले में सर्प को जिंदा जलाने के मामले में दर्ज हुआ यह पहला मुकदमा माना जा रहा है।

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    संरक्षित सर्प को मारने पर क्या है प्रविधान

    भारतीय कोबरा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है। ऐसे सर्प को जानबूझकर मारना, घायल करना या उसके साथ क्रूरता करना दंडनीय अपराध है। दोष सिद्ध होने पर संबंधित धाराओं के तहत कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वन विभाग लोगों से अपील करता है कि घर या खेत में सर्प मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तत्काल वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प रेस्क्यू दल को सूचना दें।

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