सीतापुर में 14 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, तीन सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सीतापुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2011 के हत्या मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की स ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा।
सीतापुर में 2011 की हत्या का मामला।
प्रत्येक दोषी पर दस हजार का अर्थदंड भी।
संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार का अर्थदंड भी बोला गया है।
दोषियों ने वर्ष 2011 में गांव के ही व्यक्ति की बांके से वार करके हत्या कर दी थी। इसकी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
शुक्रवार को संदना के आमाघाट के हरि प्रसाद, बलिराम और राम लोटन को अदालत ने सजा सुना दी। यह तीनों सगे भाई हैं। अभियोजन पक्ष की पैरवी मोनिका शुक्ला ने की।
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