CM योगी के सुलतानपुर दौरे को लेकर वाहनों के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था, शहर में प्रवेश रहेगा वर्जित
सुलतानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर वाहनों की पार्किंग और शहर में प्रवेश के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्थानों पर पार ...और पढ़ें

CM योगी के आगमन को लेकर निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े होंगे वाहन। AI जेनरेटेड फोटो
HighLights
मुख्यमंत्री योगी के आगमन पर सुलतानपुर में पार्किंग व्यवस्था।
शहर में प्रवेश के लिए वाहनों पर प्रतिबंध लागू।
वीवीआईपी, मीडिया और आम नागरिकों के लिए अलग पार्किंग।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मंडलीय समीक्षा बैठक व जनसभा में शामिल होने वाले पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों तथा आम नागरिकों के वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग 11 स्थानों पर व्यवस्था की गई है।
इसके लिए पुलिस लाइन परिसर में वीवीआईपी पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहां विधायकों व अधिकारियों के वाहन पार्क होंगे। वहीं, आवश्यक कार्य से शहर के अंदर आने वाले वाहन चालकों काे कारण बताने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
मीडिया कर्मियों के लिए डायट परिसर में पार्किंग स्थल बनाया गया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर चार की ओर सड़क के रिक्त स्थान पर जनसभा में आए अधिकारियों के वाहन पार्क होंगे। पुलिस लाइन परिवहन शाखा परिसर में आम नागरिकों को लेकर आने वाली बसें खड़ी कराई जाएंगी।

करौंदिया फ्लाईओवर के नीचे आम लोग अपनी बाइक व चार पहिया वाहन आदि पार्क कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन मालगोदाम, पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार, केश कुमारी राजकीय बालिका इंका परिसर व इसके पीछे दीवानी न्यायालय के पास, खुर्शीद क्लब तथा जीआईसी परिसर में भी बाइकें, कार व बसें पार्क कराई जाएंगी।
परिचय पत्र दिखाने के बाद ही शहर के अंदर मिलेगा प्रवेश
टेढ़ुई तिराहा, भुलकी चौराहा, अंकित पेट्रोल पंप के पास, फ्लाईओवर से पयागीपुर, अमहट, कटावां मोड़ से शहर के अन्दर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक कार्य से शहर के अंदर आने वाले वाहनों को परिचय पत्र दिखाने पर प्रवेश की छूट होगी। उन्हें पयागीपुर, भुलकी एवं टेढ़ुई से शहर के अन्दर प्रवेश की अनुमति होगी। शहर के अन्दर ई-रिक्शा का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
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प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे इस प्रकार के वाहन
एम्बुलेंस, अग्निशमन, मीडिया, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन प्रतिबंध मुक्त रहेंगे। वेंडर पथ विक्रेता ठेला या दुकानों को निर्धारित वेंडर जोन में ही लगाएंगे।
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