उत्तराखंड में गलत TV की डिलीवरी पर उपभोक्ता आयोग सख्त, Amazon और विक्रेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
अल्मोड़ा उपभोक्ता आयोग ने गलत टीवी डिलीवरी पर अमेजन और विक्रेता कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
अमेजन और विक्रेता पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगा
उपभोक्ता को 39,990 रुपये की खरीद राशि वापस होगी
मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी देना होगा
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता को गलत इलेक्ट्रानिक उत्पाद भेजने के मामले में आनलाइन प्लेटफार्म अमेजन इंडिया लिमिटेड और विक्रेता कंपनी पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
आयोग ने आदेश दिया है कि दोनों 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 39,990 रुपये की खरीद राशि वापस करें या उपभोक्ता की सहमति से सही माडल का 55 इंच टीसीएल 4के-अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी उपलब्ध कराएं।
इसके साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा।
यह मामला अल्मोड़ा निवासी मृणाल वर्मा की ओर से दायर परिवाद से संबंधित है। उन्होंने 12 जुलाई 2025 को अमेजन से 39,990 रुपये में टीसीएल का 55 इंच स्मार्ट टीवी आर्डर किया था।
17 जुलाई को डिलीवरी के समय आर्डर किए गए माडल के बजाय 43 इंच का वीडब्ल्यू कंपनी का टीवी निकला।
उपभोक्ता ने इसे बदलने और धन वापसी के लिए कई बार शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद मामला आयोग में पहुंचा।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र कांडपाल ने इसे उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।
अब विपक्षियों को 50 हजार रुपये का अर्थदंड आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। आदेश का पालन न होने पर उपभोक्ता को वापस की जाने वाली 39,990 रुपये की राशि पर 26 सितंबर 2025 से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।