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    देहरादून में हाउस टैक्स पर पाएं 5% अतिरिक्त छूट, 30 अप्रैल अंतिम तिथि

    Updated: Sat, 11 Apr 2026 08:50 AM (IST)

    देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं शुरू की हैं। 30 अप्रैल तक भुगतान करने पर करदाताओं को 5% अतिरिक्त छूट ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

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    जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम ने शहरवासियों की सुविधा के लिए हाउस टैक्स जमा करने के लिए अपग्रेडेशन के बाद आनलाइन और आफलाइन दोनों व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।

    निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने पर करदाताओं को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। जबकि, बकायेदारों पर 12 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी लगाई जाएगी।

    नगर निगम के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में आगामी 31 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट का दी जाएगी, वहीं 30 अप्रैल तक भुगतान करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।

    खासतौर पर अधिक टैक्स वाले मकान मालिकों को इससे बड़ा फायदा होगा। दून शहर में पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार करीब एक लाख 18 हजार करधारक हैं।

    हालांकि, नई सूची जारी होने के बाद यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय रहते टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं।

    पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम को 60 करोड़ 72 लाख रुपये का हाउस टैक्स प्राप्त हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है।

    इससे पहले 2021-22 में 33 करोड़, 2022-23 में 49 करोड़, 2023-24 में 52 करोड़ और 2024-25 में 54 करोड़ रुपये का टैक्स मिला था।

    बकायेदारों पर होगी सख्ती

    नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नए बकायेदार यदि इस वर्ष टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज के रूप में जुर्माना देना होगा।

    वहीं देरी बढ़ने पर यह जुर्माना क्रमशः 24 और 36 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। नगर निगम सीमा विस्तार में शामिल 72 गांवों के आवासीय भवनों को वर्ष 2028 तक हाउस टैक्स से छूट दी गई है, जबकि इन क्षेत्रों के व्यावसायिक भवनों पर टैक्स लागू है।

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