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    रुड़की का दुष्कर्म मामला: दोषी सुहैल उर्फ राणा को 21 साल की कठोर सजा

    Updated: Tue, 28 Jul 2026 11:17 PM (IST)

    रुड़की में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी सुहैल उर्फ राणा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 21 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. दोषी सुहैल उर्फ राणा को 21 साल की सजा

    2. नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला

    3. पीड़िता को दो लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा

    जागरण संवाददाता, रुड़की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 21 साल की सश्रम सजा सुनाई है।

    साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। बच्ची को दो लाख की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का भी आदेश दिया है।

    अभियोजन पक्ष के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 सितंबर 2024 को एक मुकदमा दर्ज कराया।

    पीड़ित ने बताया कि उसकी 9 साल की बेटी को गांव के ही एक युवक सुहैल उर्फ राणा ने दूध लाने के लिए कहा। उसकी बेटी दूध लेकर जब आरोपित के घर पर पहुंची तो उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

    निवस्त्र हालत में बच्ची घर पर पहुंची और मां को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सुहैल उर्फ राणा को सात अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया।

    इसके बाद इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। हालांकि छह मई 2025 को अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

    इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने अभियुक्त को 21 साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।

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