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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 21, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    हाई कोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार से मांगा जवाब

    By BhanuEdited By:
    Updated: Sat, 22 Oct 2016 04:00 AM (IST)

    राज्य में डेंगू फैलने से रोकने व उपचार में सरकारी लापरवाही का मामला जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक माह क ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: राज्य में डेंगू फैलने से रोकने व उपचार में सरकारी लापरवाही का मामला जनहित याचिका के रूप में हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक माह के भीतर जवाब देने को कहा है।
    इन दिनों राज्य के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप है। एक हजार से अधिक लोगों को डेंगू की पुष्टि भी हो चुकी है। इसके बावजूद यह रोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकारी अमला डेंगू के बचाव के लिए पर्याप्त उपाय के दावे कर रहा है।

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    देहरादून जिला कोर्ट के अधिवक्ता रोहित ध्यानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य के देहरादून समेत अन्य शहरों में डेंगू से तमाम लोग ग्रसित हैं। सरकारी अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा। दून में गंदगी की वजह से अधिक हालात खराब हुए हैं।

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    इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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