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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

उत्‍तराखंड में आर्मी ट्रिब्यूनल के गठन न होने से हाई कोर्ट खफा

By Gaurav KalaEdited By:
Published: Tue, 28 Feb 2017 10:05 PM (IST)Updated: Wed, 01 Mar 2017 07:30 AM (IST)

उत्तराखंड में आर्मी ट्रिब्यूनल का अब तक गठन नही होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही ...और पढ़ें

उत्‍तराखंड में आर्मी ट्रिब्यूनल के गठन न होने से हाई कोर्ट खफा
उत्‍तराखंड में आर्मी ट्रिब्यूनल के गठन न होने से हाई कोर्ट खफा

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में आर्मी ट्रिब्यूनल का अब तक गठन नही होने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही आर्मी ट्रिब्यूनल में उत्तराखंड से सम्बंधित मुकदमों का ब्यौरा तलब किया है।

देहरादून के कर्नल ललित कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि आर्मी ट्रिब्यूनल की स्थायी बेंच गठन में हीलाहवाली की जा रही है। याचिकाकरता के अधिवक्ता पूरन सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य में देश के सर्वाधिक सेवारत व रिटायर्ड सैनिक हैं।
इसके बावजूद हीलाहवाली की जा रही है। पूर्व सैनिकों को दिल्ली व् अन्य स्थानों पर विवाद की सुनवाई को जाना पड़ रहा है। मानले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व् न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।

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