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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 17, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पॉलिथिन उन्‍मूलन के लिए हाई कोर्ट ने शासन को दिए निर्देश

By Gaurav KalaEdited By:
Published: Fri, 17 Feb 2017 04:42 PM (IST)Updated: Sat, 18 Feb 2017 06:35 AM (IST)

हाई कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में पॉलीथिन उन्मूलन के लिए उत्‍तराखंड शासन को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

पॉलिथिन उन्‍मूलन के लिए हाई कोर्ट ने शासन को दिए निर्देश
पॉलिथिन उन्‍मूलन के लिए हाई कोर्ट ने शासन को दिए निर्देश

नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में पॉलीथिन पर पाबन्दी और निस्तारण की जिम्मेदारी निकाय उठाएंगे, जबकि हाई कोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में पॉलीथिन उन्मूलन के लिए शासन को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष हल्द्वानी के प्रकाश जोशी व् अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शहरी विकास विभाग के निदेशक डीएस गर्ब्याल अदालत में हाजिर हुए।

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उन्होंने हल्द्वानी के गौलापार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रोजेक्ट में देरी की वजह बताई। जनहित याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक प्रोजेक्ट क्रियान्वयन नही करने पर बजट लैप्स करने को जानकारी दी गई है।

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प्रोजेक्ट निर्माता एजेंसी का कहना था कि उसकी तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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