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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 06, 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नगर निगम के विस्तार को हार्इकोर्ट में चुनौती, आठ मार्च को सुनवार्इ

By Raksha PanthariEdited By:
Published: Tue, 06 Mar 2018 07:25 PM (IST)Updated: Wed, 07 Mar 2018 10:51 AM (IST)

नगर पालिका और नगर निगम में शामिल किए जाने के विरोध में दायर की गर्इ याचिकाओं पर हार्इकोर्ट आठ मार्च को अगली सुनवार्इ करेगा।

नगर निगम के विस्तार को हार्इकोर्ट में चुनौती, आठ मार्च को सुनवार्इ
नगर निगम के विस्तार को हार्इकोर्ट में चुनौती, आठ मार्च को सुनवार्इ

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट में निकायों के सीमा विस्तार को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई अब आठ मार्च को होगी। कोर्ट ने मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पक्षकार बनाने संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।

राज्य सरकार द्वारा निकायों का सीमा विस्तार कर उसमें ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस नोटिफिकेशन को भवाली क्षेत्र के प्रधान संजय जोशी, हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख भोलादत्त भट्ट, ग्राम पंचायत बाबूगढ़ संघर्ष समिति कोटद्वार, पिथौरागढ़ के दौला बस्ते, नेडा, धनौरा, टिहरी के चम्बा समेत एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों द्वारा याचिकाएं दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी।

याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा बिना उनका पक्ष सुने बिना उन्हें निकायों में शामिल कर लिया गया, जो संवैधानिक व नैतिक दोनों रूप से गलत है। यह भी कहा कि सीमा विस्तार के मामले में तय प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई आठ मार्च नियत कर दी। यहां बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति के आदेश दिए थे।

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