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    नैनीताल में अब 'साइलेंट' होगी माल रोड: 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, लगेगा 1000 जुर्माना

    Updated: Thu, 30 Jul 2026 04:48 PM (GMT+05:30)

    नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए यह कदम उठ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. माल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाना प्रतिबंधित

    2. ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यटक सुविधा हेतु निर्णय

    3. नियम तोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के मकसद से माल रोड पर पहली अगस्त से वाहनों के हार्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार जुर्माना लगाया जाएगा।

    कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर शोर-शराबा अधिक होने के कारण पर्यटक व आम नागरिक आराम से सैरसपाटा नहीं कर पाते।

    इसी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी है और इसका पालन भी कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों तक यह सूचना पहुंचे इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि शुरू के कुछ दिनों तक केवल प्रचार पर फोकस रहेगा, लेकिन लगातार उल्लंघन पर जुर्माना तय है।

    इधर, डीएम ललित मोहन रयाल ने बताया कि आदेश के अनुपालन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    एसडीएम नवाजिश खलीक ने बताया कि माल रोड क्षेत्र में नो हार्निंग जोन के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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