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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 24, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    उत्‍तराखंड: पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को बंगला खाली करने में नहीं मिली मोहलत

    By gaurav kalaEdited By:
    Updated: Tue, 25 Oct 2016 06:04 AM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने की मोहलत 16 दिसंबर से बढ़ाने से इंकार कर दिया। साथ ही मामले की अगली तारीख 21 निश् ...और पढ़ें

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    नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए 16 दिसबंर के बाद मोहलत देने से साफ इंकार कर दिया। साथ ही सरकार से पूछा कि पूर्व सीएम से कितना किराया वसूला जाएगा।
    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ में मामले में सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व सीएम को आवंटित सरकारी बगला खाली कराने व किराया वसूलने की मांग की थी।

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    सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाल ही में राज्य सरकार ने पूर्व सीएम से 16 दिसंबर तक आवास खाली करने को कहा है। पिछली सुनवाई में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की ओर से छह माह का वक्त मांगा गया, जबकि पूर्व सीएम एनडी तिवारी की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मोहलत मांगी गई।

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    खंडपीठ ने सरकारी बंगला खाली करने को 16 दिसंबर की तिथि आगे बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया। साथ ही सरकार से अगली सुनवाई की तिथि 21 नवंबर को यह बताने को कहा कि पूर्व सीएम से कितना किराया वसूला जाएगा।

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