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    नैनीताल नाबालिग यौन शोषण मामला, ठेकेदार उस्मान खान की जमानत याचिका खारिज

    Updated: Fri, 27 Feb 2026 11:48 AM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने नाबालिग के यौन शोषण के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मामले में आरोपित ठेकेदार उस्मान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आ ...और पढ़ें

    आरोपित ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज। फाइल फोटो

    आरोपित ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज। फाइल फोटो

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    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल में नाबालिग के यौन शोषण के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मामले में आरोपित ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है।

    पिछली सुनवाई को मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया। अब उस्मान की ओर से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता बचा है।

    जमानत प्रार्थना पत्र में उस्मान की तरफ से कहा गया कि पीड़िता के छह बार बयान हो चुके है लेकिन बयानों में विरोदभास है। जिस समय घटना हुई उस वक्त लाइट थी या नहीं , यह भी साबित नही हो पाया। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले में ट्रायल चल रहा है। कई गवाहों के बयान हो चुके है, इसलिए ट्रायल को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए जाएं।

    उस्मान पर आरोप है कि उसने शहर की 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के स्वजनों की ओर से नैनीताल के मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था।

    घटना से आक्रोशित भीड़ ने बाजार क्षेत्र में तोड़फोड़ भी की। हिन्दू संगठनों ने बाजार बंद तक किया था। गिरफ्तारी के बाद से उस्मान जेल में है।

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