उत्तराखंड मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आखिरी मौका, ऑनलाइन करें आवेदन
उत्तराखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद छूटे हुए नाम 13 अगस्त तक ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जुड़वाए जा सकते हैं। नैनीताल जिले में अनुपस्थ ...और पढ़ें

अनुपस्थित श्रेणी में जिले के 11082 मतदाताओं का नाम। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अवसर।
13 अगस्त तक ऑनलाइन या बीएलओ से आवेदन।
नैनीताल में 11082 अनुपस्थित मतदाता कर सकते हैं आवेदन।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। एसआइआर प्रक्रिया में एक महीने तक घर-घर सर्वे के बावजूद अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नजर नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। बीएलओ से संपर्क कर नाम जुड़वाने को आवेदन किया जा सकता है। घर बैठे भी आप प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। एनवीएसपी पोर्टल खोल ऐसे लोग खुद आनलाइन फार्म भरकर जमा कर सकते हैं।
एसआइआर प्रक्रिया को लेकर एक महीने तक बीएलओ ने घर-घर जाकर वोटरों से संपर्क कर फार्म भरवाए थे। सर्वे के आधार पर मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी हो गया। नई सूची के अनुसार जिले में 6,93,325 मतदाता हैं। वहीं, 71810 लोगों को एसएसडी श्रेणी में डाला गया है।
इसमें 10182 मृत, 11082 अनुपस्थित और 45738 शिफ्टिड नाम भी शामिल है। वहीं, 14 जुलाई से 13 अगस्त तक लोगों को नाम जुड़वाने का मौका दिया गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति एनवीएसपी पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकता है। एक जुलाई को 18 साल आयु पूरी करने वाले युवा, कटे नाम और एनआइआर होने की स्थिति में भरे जाने वाला फार्म यहां नजर आ जाएगा।
एसआइआर के पांच चरण
- आठ जून से सात जुलाई तक बीएलओ के सर्वे
- 14 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन
- 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे-आपत्ति
- 14 जुलाई से 11 सितंबर तक आपत्ति निस्तारण
- 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
1.88 लाख लाख लोगों को जाएंगे नोटिस
नैनीताल जिले में 1,88,054 लाख वोटरों का नाम के साथ विसंगति भी जोड़ी गई। वोटर या माता-पिता के नाम में कोई शब्द गलत या अधूरा होने, पहले व अब में कोई बदलाव व पते और उम्र में अंतर पैदा होने पर इन लोगों को विसंगति से जुड़े मतदाता वर्ग में डाला गया है।
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इन्हें संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस जारी कर सुनवाई भी करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ललित मोहन रयाल ने अपील में कहा कि अगर किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह निर्धारित अवधि में फार्म भर दावा-आपत्ति दर्ज कर सकता है।
किस देश में, क्यों और कब से?
विदेश में रहने वाले प्रवासियों को भी आनलाइन फार्म भर नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। इन्हें फार्म में कई जानकारी दर्ज करनी होगी। किस देश में और कब से रह रहे हैं। वहां की नागरिकता तो नहीं ली। इसके अलावा यह भी बताना है कि शिक्षा या रोजगार किस वजह से विदेश गए हैं।