रुद्रप्रयाग: पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी
रुद्रप्रयाग जिला एवं सत्र न्यायालय ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में राजीव त्यागी उर्फ गांधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

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संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित राजीव त्यागी उर्फ गांधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
राजीव त्यागी उर्फ गांधी मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण प्रकाश वाजपेयी उपस्थित रहे।
मामले के अनुसार थाना रुद्रप्रयाग में 31 अगस्त 2024 को एफआइआर दर्ज की गई थी। आरोपित राजीव त्यागी उर्फ गांधी, निवासी हैदरपुर, अंबेडकर नगर, थाना शालीमार बाग, नई दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में साबित किया कि मृतका की हत्या आग्नेय शस्त्र से की गई थी। जांच के दौरान बरामद बुलेट और अन्य तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आरोपित की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई।
न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं धारा 238(ख) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने आरोपित को सजा भुगतने हेतु जिला कारागार पौड़ी गढ़वाल भेजने के निर्देश दिए हैं।
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