रुद्रप्रयाग: अवैध तरीके से एलपीजी परिवहन का दोषी एक साल के अच्छे व्यवहार पर रिहा
रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय ने घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के अवैध परिवहन व वितरण के दोषी को एक साल के अच्छे व्यवहार की शर्त पर छोड़ा। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
अवैध एलपीजी सिलिंडर परिवहन मामले में दोषी करार
न्यायालय ने एक साल के अच्छे व्यवहार पर छोड़ा
रुद्रप्रयाग में 60 घरेलू-वाणिज्यिक सिलिंडर जब्त हुए
संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। जनपद में घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के अवैध परिवहन एवं वितरण के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार दिया।
हालांकि अदालत ने उसे एक साल तक अच्छे व्यवहार की शर्त पर छोड़ दिया। इसी अवधि में उसके खिलाफ कोई भी शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी।
घटनाक्रम के अनुसार गौरीकुंड हाईवे पर कुण्ड में पूर्ति विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान एक वाहन को रोका था। वाहन में तीन कंपनियों के कुल 60 घरेलू एवं वाणिज्यिक दोनों प्रकार के सिलिंडर थे।
वाहन चालक रन सिंह से सिलिंडरों के परिवहन एवं विक्रय के संबंध में दस्तावेज या परमिट मांगा तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
प्रथम दृष्टया मामला घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के अवैध परिवहन और वितरण का पाए जाने पर उक्त वाहन और सभी सिलिंडरों को कब्जे में ले लिया गया। साथ ही आरोपित रन सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
सहायक अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने बताया कि सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर रन सिंह को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने रन सिंह को एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार की शर्त पर छोड़ दिया।