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    टिहरी: गैर इरादतन हत्या में बस चालक को एक वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगाया

    Updated: Sat, 18 Jul 2026 08:02 PM (IST)

    न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने बस चालक सोबन सिंह नेगी को लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या के मामले में ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. बस चालक को गैर इरादतन हत्या में एक साल की सजा

    2. न्यायिक मजिस्ट्रेट पुनीत कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला

    3. लापरवाही से वाहन चलाने पर 6500 रुपये का अर्थदंड भी

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने व गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को एक वर्ष के सामान्य कारावास और 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

    अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    घनसाली निवासी आरती देवी ने 22 अप्रैल 2023 को थाना घनसाली में तहरीर दी। बताया कि 21 अप्रैल 2023 को उनके पति भीम सिंह अपने साथी सत्ये सिंह राणा के साथ बाइक पर पीछे बैठकर हरियाणा से घनसाली में अपने गांव की ओर आ रहे थे।

    लेकिन शाम करीब 6:30 बजे पंचाकोटी गांव के पास घुत्तू से घनसाली की ओर आ रही विश्वनाथ सेवा के बस चालक ने लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार उनके पति और सत्ये सिंह राणा अनियंत्रित होकर गिर गए।

    उनके पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना घनसाली में बस चालक सोबन सिंह नेगी निवासी धोलंगी, जाखड़, बार्जुला, कीर्तिनगर हाल निवासी अमितग्राम, गुमानीवाला, ऋषिकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

    राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता बृजेश भट्ट ने बताया कि न्यायालय में चली लंबी जिरह के दौरान विभिन्न गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

    जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने शनिवार को अपना अंतिम निर्णय सुनाया।

    जिसमें अभियुक्त सोबन सिंह नेगी को दोषी पाते हुए दो माह के सामान्य कारावास से दंडित किया है।

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