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    भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद करने की मांग, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

    Updated: Mon, 27 Apr 2026 10:16 PM (IST)

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की भवानीपुर से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। ...और पढ़ें

    हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका।

    हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका।


    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी याचिका खारिज की।

    2. भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे अधिकारी।

    3. याचिकाकर्ता संवैधानिक आधार बताने में विफल रहा।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी रद करने की मांग की गई थी।

    बंगाल की इस सीट पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। भवानीपुर सीट पर अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से है।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद की जानी चाहिए। हालांकि, अदालत के इस सवाल पर याचिकाकर्ता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका कि संविधान के किस प्रावधान के तहत उनकी उम्मीदवारी रद की जा सकती है।

    मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इन्कार करते हुए खारिज कर दिया। अधिकारी के वकील बिल्वादल भट्टाचार्य ने दावा किया कि यह याचिका राजनीतिक उद्देश्य से दायर की गई है, ताकि भवानीपुर से अधिकारी की उम्मीदवारी को प्रभावित किया जा सके।

    बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हो चुका है। मतगणना चार मई को होगी।

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