स्नैक्स और पैकेज्ड फूड में यूज होने वाले तेल पर बवाल! विकसित देशों में स्टैंडर्ड क्वालिटी और भारत में क्यों पाम ऑयल यूज, सरकार ने दिए जवाब
संसद में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में पाम ऑयल के व्यापक उपयोग पर सवाल उठे, खासकर विकसित देशों से तुलना करते ...और पढ़ें

स्नैक्स में पाम ऑयल के यूज पर संसद में सवाल
HighLights
पाम ऑयल के व्यापक उपयोग पर संसद में सवाल उठे।
सरकार ने पाम ऑयल को मानकीकृत खाद्य तेल बताया।
FSSAI नियमों के तहत लेबल पर जानकारी देना अनिवार्य।
नई दिल्ली। इन दिनों लोकसभा का मानसून सत्र जारी है। संसद में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एक सांसद ने खाने की चीजों जैसे स्नैक्स, बिस्कुट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों (Food Items) में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल के उपयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां विकसित देशों में इन्हीं उत्पादों के लिए सूरजमुखी के तेल या बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य तेलों का इस्तेमाल करती हैं, जबकि भारत और अन्य कम और मध्यम आय वाले देशों में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में लिखित उत्तर दिया है।
पाम ऑयल के इस्तेमाल को अनुमति है
खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल के इस्तेमाल को लेकर संसद में उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल (Standardized Edible Oil) है और खाद्य उत्पादों में इसके उपयोग की अनुमति है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानक तय करता है और उनके मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, वितरण, बिक्री और इंपोर्ट को रेगुलेट करता है ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
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मंत्री ने कहा कि FSSAI द्वारा अधिसूचित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन, 2011 में विभिन्न खाद्य उत्पादों, खाद्य तेलों और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के तहत पाम ऑयल को एक मानकीकृत खाद्य तेल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
लेबल पर लिखे तेल की जानकारी
सरकार के अनुसार, पाम ऑयल का उपयोग स्नैक्स, बिस्कुट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य उत्पादों में खाद्य तेल के रूप में किया जा सकता है। यह उपयोग खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। साथ ही, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लेबलिंग एंड डिस्प्ले) रेगुलेशन, 2020 के तहत कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे उत्पाद के सामग्री (Ingredients) की सूची में इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल का स्पष्ट नाम लिखें। यदि किसी उत्पाद में पाम ऑयल का उपयोग किया गया है, तो उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी लेबल पर दी जानी चाहिए, ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें।
इसके साथ ही सरकार ने अपने जवाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा कानूनों के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।
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