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    IB कर्मी अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषियों को फांसी या उम्रकैद? सजा पर सुनवाई शुरू

    Updated: Thu, 23 Jul 2026 11:07 AM (IST)

    कड़कड़डूमा कोर्ट आज आईबी कर्मी अंकित शर्मा हत्याकांड के पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई करेगा, जिसमें पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल हैं। ...और पढ़ें

    आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या मामले में सजा पर फैसला आएगा।

    आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या मामले में सजा पर फैसला आएगा।

    HighLights

    1. अंकित शर्मा हत्याकांड में 5 दोषियों की सजा पर सुनवाई।

    2. पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन भी दोषी ठहराए गए।

    3. अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा की मांग करेगा कोर्ट से।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आज दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 

    बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कोर्ट से सुनवाई के लिए अगली तारीख मांगी। उन्होंने दलील दी की 300 से ज्यादा पेज के ऑर्डर के चलते वह अपनी तैयारी पूरी नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि दोषी करार दिए जाने के बाद जल्द से जल्द सजा सुनाए जाने का नियम है। राजीव मोहन ने सुनवाई लंच के बाद करने को कहा तो विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने भी इसपर आपत्ति जताई। अदालत ने कुछ देर का समय दिया है।

    विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि यह अत्यंत जघन्य अपराध है और अभियोजन पक्ष अदालत से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग करेगा। मामले में अदालत ने 13 जुलाई को पूर्व आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या, अपहरण, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा तथा अन्य संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया था। हालांकि अदालत ने सभी दोषियों को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया था। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में छह अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया था।

    क्या है पूरा मामला?

    अभियोजन के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान चांदबाग पुलिया के पास हिंसक भीड़ ने आईबी में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात अंकित शर्मा पर हमला किया था। अगले दिन उनका शव चांदबाग क्षेत्र के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने का उल्लेख किया गया था।

    मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य, वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया।

    आज होने वाली सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष सजा के बिंदु पर अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की जाएगी, जबकि बचाव पक्ष सजा में नरमी की दलील रख सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।

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