पिता के निधन पर बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद को दिल्ली HC से मिली अंतरिम जमानत, 2 जून तक के लिए राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख को पिता के निधन पर 2 जून तक अंतरिम जमानत दी है। वे NIA मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे और मानवीय आध ...और पढ़ें

पिता के निधन पर इंजीनियर रशीद को मिली जमानत। फोटो: आर्काइव
HighLights
बारामूला सांसद अब्दुल रशीद शेख को अंतरिम जमानत मिली
पिता के निधन के कारण 2 जून तक राहत दी गई
NIA मामले में तिहाड़ जेल में थे न्यायिक हिरासत में
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को उनके पिता के निधन के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 2 जून तक राहत प्रदान की है।
अब्दुल रशीद शेख फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक मामले में आरोपी हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत मंजूर की है ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सकें और अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में शामिल हो सकें।
इससे पहले पिता से मुलाकात के लिए मिली थी छूट
इससे पहले भी अदालत ने उन्हें अपने पिता से अस्पताल में मुलाकात करने के लिए अंतरिम राहत दी थी। उस समय उनके पिता की तबीयत गंभीर होने के कारण कोर्ट ने सीमित अवधि के लिए राहत प्रदान की थी। अब पिता के निधन के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए उन्हें 2 जून तक रिहा करने का आदेश दिया है।
अब्दुल रशीद शेख जम्मू-कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह लंबे समय से NIA के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं जांच एजेंसियों की ओर से मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही जा रही है।
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