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    100-200 लोगों को मारने की साजिश? अतहर खान की जमानत पर दिल्ली HC की दो टूक- पहली नजर में साजिश की आशंका

    Updated: Tue, 26 May 2026 08:46 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि उनके व्हाट्सएप चैट पहली नजर में दिल्ली दंगों की साजिश साबित करते हैं। ...और पढ़ें

    दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आराेपित अतहर खान की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई।

    दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आराेपित अतहर खान की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फरवरी-2020 में दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आराेपित अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक टिप्पणी की कि अतहर खान के वाट्सएप चैट पहली नजर में साजिश साबित करते हैं।

    न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह व न्यायूमर्ति मधु जैन की पीठ ने उक्त टिप्पणी तब की जब अतहर खान की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अर्जुन दीवान ने वाट्सएप ग्रुप पर अतहर खान के मैसेज पढ़ रहे थे।

    डिलीट मैसेज पर हुए सवाल-जवाब

    अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष मैसेज पढ़ते हुए कहा कि मेरे मुवक्किल के मैसेज से स्पष्ट है कि वे कोई सड़क जाम नहीं चाहते और अतहर ने एक चैट डिलीट की थी। उक्त हिस्से के बारे में जांच एजेंसी कह रही है कि वह हिंसा से जुड़ी थी।

    इस पर पीठ ने सवाल किया कि वह मैसेज क्यों डिलीट किया गया था? जब दीवान ने जवाब दिया कि उन्हें मैसेज के टेक्स्ट के बारे में पता नहीं है, तो पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मैसेज साबित करते हैं कि ये सभी लोग एक साथ थे। पीठ ने कहा कि ये मैसेज साबित करते हैं कि अतहर इसमें सक्रिय रूप से शामिल थे और यह चौंकाने वाला है।

    100-200 लोगों को मारने...

    पिछले सप्ताह अदालत ने मामले में सह-आरोपित सलीम मलिक को जमानत दे दी थी। अतहर खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शादाब अहमद को जमानत देने के आधार पर जमानत मांगी है। वहीं, अतहर खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल साॅलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अतहर खान की भूमिका शादाब से अलग है और उसकी भूमिका की तुलना उमर खालिद और शरजील इमाम से की जा सकती है। 100-200 लोगों को मारने का आह्वान किया गया था। उसका मामला एक अलग आधार पर खड़ा है।

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    29 जनवरी के ट्रायल कोर्ट आदेश को दी है चुनौती

    हालांकि, अतहर ने तर्क दिया कि साजिश में कोई निर्णय लेने का अधिकार उसे नहीं था और उसके पास से हथियारों से लेकर पैसों या अन्य किसी चीज की बरामदगी नहीं हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अतहर खान ने जमानत देने से इन्कार करने के 29 जनवरी के ट्रायल कोर्ट आदेश को चुनौती दी है।

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