सेलिना जेटली से संपर्क नहीं करना चाहता उनका भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद किया मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री सेलिना जेटली की अपने भाई विक्रांत जेटली को कानूनी मदद दिलाने की याचिका बंद कर दी है। कोर्ट ने पाया कि अबू धाबी में भारती ...और पढ़ें

सेलिना जेटली की अपने भाई विक्रांत जेटली को कानूनी मदद दिलाने की याचिका बंद।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूएई में हिरासत में लिए गए अपने भाई विक्रांत जेटली को कानूनी मदद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अभिनेत्री सेलिना जेटली द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार का रुख सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई सोमवार को बंद की।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने विक्रांत जेटली की गिरफ्तारी के बाद से उनसे नौ बार मुलाकात की है। इस दौरान विक्रांत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी बहन से संपर्क नहीं करना चाहते हैं और उनकी कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में फैसले उनकी पत्नी लेंगी।
विक्रांत से नौ बार बातचीत
इस पर पीठ ने सेलिना जेटली की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से पूछा कि अब आपके पास क्या अधिकार बचा है? कोर्ट ने कहा कि ऐसा भी लगता है कि विक्रांत जेटली को कांसुलर एक्सेस (दूतावास के अधिकारियों से मिलने की अनुमति) दे दी गई है। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने विक्रांत से नौ बार बातचीत की है।
अदालत ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए रिट याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में मामले की सुनवाई बंद की जाती है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि भारतीय अधिकारियों को विक्रांत जेटली की भलाई और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।
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सेलिना जेटली ने विक्रांत के लिए प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की मांग की थी। विक्रांत को छह सितंबर 2024 से अबू धाबी में अवैध रूप से अगवा करके हिरासत में रखा गया था।
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