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    दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी नियम, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

    Updated: Wed, 15 Jul 2026 07:00 AM (IST)

    दिल्ली मेट्रो में सफर करने से पहले यात्रियों को इसके 10 जरूरी नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे जुर्माने से बच सकें। ये नियम मोबाइल स्पीकर के ...और पढ़ें

    दिल्ली मेट्रो के 10 नियमों को यात्रियों के लिए जानना जरूरी। (AI Edited Image)

    दिल्ली मेट्रो के 10 नियमों को यात्रियों के लिए जानना जरूरी। (AI Edited Image)

    HighLights

    1. मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में गाना बजाना मना है।

    2. मेट्रो परिसर में बिना अनुमति रील बनाना प्रतिबंधित है।

    3. महिला कोच में पुरुषों का प्रवेश सख्ती से वर्जित है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो राजधानी के ट्रासंपोर्ट की लाइफलाइन कही जाती है। इससे रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन भीड़भाड़ और अनुशासन बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर मेट्रो रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए बनाए गए इन नियमों को जानना हर यात्री के लिए जरूरी है, वरना छोटी-सी गलती आपको जेब ढीली कर सकती है।

    दिल्ली मेट्रो के 10 जरूरी नियम और जुर्माने

    1. मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में गाना बजाना मना
    मेट्रो ट्रेन या स्टेशन में मोबाइल के स्पीकर पर तेज आवाज में गाना, वीडियो या ऑडियो चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सह-यात्रियों की सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए केवल ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें।

    2. रील बनाना और वीडियो शूटिंग पर रोक
    मेट्रो परिसर में बिना अनुमति रील बनाना, वीडियो शूट करना या फोटोग्राफी करना मना है। इससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है। उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

    3. सामान की सीमा तय
    आप केवल 25 किलोग्राम तक का सामान ही ले जा सकते हैं। सामान का अधिकतम आकार 80 × 50 × 30 सेमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर आपको परेशानी हो सकती है।

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    4. महिला कोच में पुरुषों का प्रवेश वर्जित
    प्रत्येक ट्रेन का पहला कोच केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुषों का इस कोच में प्रवेश सख्ती से निषेध है। मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 की धारा 64 (1) के तहत पकड़े जाने पर ₹250 का जुर्माना लग सकता है।

    5. शराब और धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित
    मेट्रो स्टेशन या ट्रेन के अंदर शराब पीना या धूम्रपान करना सख्त मना है। इस नियम का उल्लंघन करने पर ₹200 का जुर्माना लगाया जाता है।

    6. खाना-पीना (पानी को छोड़कर) वर्जित
    मेट्रो स्टेशन और ट्रेन के अंदर पानी के अलावा कुछ भी खाना या पीना प्रतिबंधित है। इससे सफाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं।

    7. गंदगी फैलाना, थूकना या ट्रैक पर उतरना
    फर्श पर थूकना, कचरा फेंकना, अनाधिकृत पोस्टर लगाना या ट्रेन के ट्रैक पर उतरना गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इन पर ₹200 से ₹10,000 तक का भारी जुर्माना लग सकता है।

    8. बिना टिकट यात्रा
    टिकट या स्मार्ट कार्ड के बिना यात्रा करना सख्ती से मना है। धारा 69 के तहत ₹50 का जुर्माना लगाया जाता है। बिना अनुमति मेट्रो में सामान बेचना या प्रचार करना भी प्रतिबंधित है, जिस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

    9. फर्श पर बैठना प्रतिबंधित
    मेट्रो स्टेशन या ट्रेन में फर्श पर बैठना मना है। इससे अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। धारा 59 के तहत ₹200 का जुर्माना लग सकता है।

    10. निर्धारित समय से ज्यादा रुकना
    मेट्रो में तय समय से अधिक देर तक रुकने या यात्रा करने पर ₹10 प्रति घंटे की दर से जुर्माना लगता है (अधिकतम ₹50)। खासकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर अधिकतम 65 मिनट की समय-सीमा तय की गई है।

    DMRC इन नियमों को लागू करके यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना चाहता है। अगली बार मेट्रो में सफर करने से पहले इन 10 नियमों को जरूर याद रखें, ताकि आपका सफर जुर्माने के बिना सुकून भरा रहे।

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