Delhi SIR: गलत भर दिए मूल फॉर्म, अब फोटोकॉपी लेकर बीएलओ के पास पहुंच रहे मतदाता
दिल्ली में एसआइआर अभियान के दौरान मतदाता मूल फार्म गलत भरकर फोटोकापी जमा कर रहे हैं, जिससे बीएलओ परेशान हैं। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार केवल मू ...और पढ़ें

सदर बाजार स्थित गली बरना में शिविर लगाकर एसआइआर के फार्म जमा करते व भरते बीएलओ। जागरण
HighLights
मतदाता मूल फार्म गलत भरकर फोटोकापी जमा कर रहे हैं।
बीएलओ को फार्म स्वीकार करने में परेशानी हो रही है।
नए मूल फार्म जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे एसआइआर अभियान के दौरान बीएलओ के सामने एक समस्या मूल फार्म की जगह उसके फोटोकापी जमा करने की आ रही है। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने एसआइआर के दिए गए दोनों ही मूल फार्म गलत भर दिए हैं, जिससे प्रक्रिया में अड़चन आ रही है।
यह समस्या पूरी दिल्ली में आ रही है। मध्य दिल्ली में सदर बाजार विधानसभा के पहाड़ी धीरज क्षेत्र में एक बीएलओ ने बताया कि जब वह लोगों से भरे हुए फार्म वापस लेने पहुंचे तो लोगों ने उन्हें मूल फार्म देने के बजाए फोटोकापी देना शुरू कर दिया।
सही जानकारी के अभाव में भर दी गलत जानकारी
मूल फार्म के बारे में पूछने पर लोगों ने बताया कि फार्म में कहां क्या भरना है। इस संबंध में उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण उन्होंने दोनों मूल फार्मों में गलत प्रविष्टियां भर दी। जिसके बाद वह दोनों खराब हो गए है।
बीएलओ के अनुसार मंगाए गए फार्मों की जांच में पाया गया कि अधिकतर लोगों ने रिश्तेदारों के नाम, संबंध का प्रकार और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण पूरी तरह से गलत भर दिए हैं।
अब स्थिति यह है कि मूल फार्म खराब करने के बाद लोग सही जानकारी के साथ उनकी फोटोकापी जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक केवल विधिवत भरे गए मूल फार्म ही स्वीकार्य हैं, फोटोकापी नहीं।
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फाइन निरस्त नहीं करने की अपील
इस समस्या से निपटने के लिए बीएलओ अब एक व्यावहारिक रास्ता अपना रहे हैं। वह ऐसे मतदाताओं से एक लिखित आवेदन पत्र लिखवा रहे हैं। इस पत्र को संबंधित व्यक्ति के फोटोकापी फार्म के साथ संलग्न कर सीधे चुनाव कार्यालय को भेज रहे हैं।
बीएलओ कार्यालय से अनुरोध कर रहे हैं कि इन मतदाताओं की फाइल निरस्त न की जाए, बल्कि उन्हें एक बार फिर से नए मूल फार्म जारी किए जाए, ताकि फार्म की गड़बड़ी के कारण किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर न छूटे।