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    जेल में पेन ड्राइव से पढ़ाई करना चाह रहा शरजील इमाम, कोर्ट ने जेलर को दी फैसला करने की जिम्मेदारी

    Updated: Mon, 20 Jul 2026 09:14 PM (IST)

    कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की जेल में पीएचडी शोध के लिए पेन ड्राइव व कंप्यूटर उपयोग की अर्जी पर फैसला जेल प्रशासन पर छोड़ा। अब जेल अधीक्षक ही इस प ...और पढ़ें

    आरोपित शरजील इमाम ने पेन ड्राइव में उपलब्ध अध्ययन सामग्री और जेल के कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। फाइल फोटो

    आरोपित शरजील इमाम ने पेन ड्राइव में उपलब्ध अध्ययन सामग्री और जेल के कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. शरजील इमाम की पीएचडी शोध अर्जी पर कोर्ट का फैसला।

    2. पेन ड्राइव उपयोग की अनुमति जेल प्रशासन के विवेक पर।

    3. अदालत ने पेन ड्राइव सामग्री की निगरानी में असमर्थता जताई।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपित शरजील इमाम की उस अर्जी पर फैसला जेल प्रशासन के विवेक पर छोड़ दिया है, जिसमें उसने जेल के भीतर पीएचडी के शोध कार्य के लिए पेन ड्राइव में उपलब्ध अध्ययन सामग्री और जेल के कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि अदालत के पास पेन ड्राइव में मौजूद सामग्री की जांच या उस पर निगरानी रखने का कोई माध्यम नहीं है। इसलिए इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल जेल प्रशासन के पास होना चाहिए।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि केवल किताबों या मुद्रित अध्ययन सामग्री की बात होती तो उसे अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन पेन ड्राइव की सामग्री पर अदालत का नियंत्रण नहीं हो सकता। ऐसे में जेल अधीक्षक ही सामग्री की निगरानी कर सकते हैं और वही यह तय करेंगे कि इमाम को इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

    शरजील इमाम ने अदालत को बताया था कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास विषय में पीएचडी कर रहे हैं और शोध सामग्री अपने वकीलों के माध्यम से पेन ड्राइव में प्राप्त करना चाहते हैं।

    जेल प्रशासन ने दलील दी कि पेन ड्राइव में बड़ी मात्रा में सामग्री होती है, जिसकी प्रभावी जांच और निगरानी संभव नहीं है। अदालत ने इन दलीलों से सहमति जताते हुए अंतिम फैसला जेल प्रशासन पर छोड़ दिया।

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