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    क्या, कब और कैसे... दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास क्यों चले 30 बुलडोजर? हर सवाल का जवाब

    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:01 PM (IST)

    दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 5 आरोपी हिरासत में लिए गए। यह विवाद सैयद फैज इलाही ...और पढ़ें

    HighLights

    1. तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई

    2. झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल, 5 आरोपी हिरासत में

    3. विवाद हाईकोर्ट के आदेश और वक्फ संपत्ति दावे पर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार रात अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसक झड़प के पीछे की कहानी कई महीनों से अदालतों और सरकारी फाइलों में चल रही थी।

    सैयद फैज इलाही मस्जिद से सटी जमीन को लेकर चल रहे इस विवाद में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब नगर निगम की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।

    इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

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    क्या, कब और कैसे हुआ?

    नवंबर 2025-हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास करीब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
    अदालत ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी से कहा कि इलाके में बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, जैसी संरचनाएं हटाई जाएं।

    मस्जिद कमेटी की याचिका

    मस्जिद प्रबंध समिति ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। दावा किया कि यह जमीन नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और इस पर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार है। कहा गया कि वे वक्फ बोर्ड को लीज रेंट भी देते रहे हैं। समिति ने बताया कि बैंक्वेट हॉल और क्लीनिक पहले ही बंद कर दिए गए हैं, आपत्ति सिर्फ कब्रिस्तान को लेकर है।

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    एमसीडी का रुख

    एमसीडी ने कोर्ट में कहा कि सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन ही 1940 में मस्जिद के लिए लीज पर दी गई थी। मस्जिद से सटी बाकी जमीन पर कब्जे के कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं। दिसंबर में एमसीडी ने घोषणा की कि 0.195 एकड़ से बाहर मौजूद सभी ढांचे अवैध हैं और उन्हें गिराया जाएगा।

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    जनवरी-तनाव की शुरुआत

    जब एमसीडी अधिकारी अतिक्रमित जमीन को मार्क करने पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

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    6 जनवरी-हाईकोर्ट की सुनवाई

    मस्जिद कमेटी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली वक्फ बोर्ड से चार हफ्ते में जवाब मांगा। अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की गई।

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    7 जनवरी- तोड़फोड़ की कार्रवाई और बवाल

    एमसीडी की टीम 30 बुलडोजर, 50 डंपर ट्रक लेकर मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, करीब 25–30 लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

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    इस दौरान एक डिस्पेंसरी, एक बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया। झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि घायल कर्मचारियों और एमसीडी कर्मियों के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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