नारनौल में 8-9 अगस्त को ड्रोन उड़ाया तो होगी कार्रवाई, क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला
सीएम नायब सिंह सैनी के नारनौल दौरे के मद्देनजर 8 व 9 अगस्त को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बाछोद हवाई पट्टी व कार्यक्रम स्थल के 5 किमी क्षेत्र में ...और पढ़ें

जिला प्रशासन ने ड्रोन नियम 2021 के तहत इस पूरे क्षेत्र को अस्थाई रूप से रेड जोन घोषित किया है।
HighLights
मुख्यमंत्री सैनी के नारनौल दौरे के लिए सुरक्षा कड़ी।
8-9 अगस्त को 5 किमी दायरे में ड्रोन प्रतिबंधित।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, नारनौल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगामी 8 और 9 अगस्त के नारनौल दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। क्षेत्र में शांति, कानून व्यवस्था और जन-सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाछोद हवाई पट्टी तथा नूनी शेखपुरा-सेक्टर मोड़ स्थित कार्यक्रम स्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के मानवरहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
न घटे कोई अप्रिय घटना
जिला प्रशासन ने ड्रोन नियम 2021 के तहत इस पूरे क्षेत्र को अस्थाई रूप से रेड जोन घोषित किया है। जिलाधीश अनुपमा अंजली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ की सिफारिश पर आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अव्यवस्था को रोका जा सके।
सीमा में ड्रोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें
यह पाबंदी 8 और 9 अगस्त को पूरी तरह प्रभावी रहेगी। हालांकि, पुलिस, सेना, वायु सेना और हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सरकारी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और इन दो दिनों के दौरान तय सीमा में ड्रोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
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