जमशेदपुर के मकान मालिक ध्यान दें! बिना असेसमेंट वाले भवनों पर होगी कार्रवाई, 30 जून से पहले टैक्स भरने पर 10% तक की छूट
जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में संपत्ति का असेसमेंट न कराने वाले मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 जून से पहले चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स भरने ...और पढ़ें

एआई द्वारा बनाई गई तस्वीर।
HighLights
जुगसलाई में संपत्ति असेसमेंट न कराने पर होगी कार्रवाई।
एनफोर्समेंट टीम कर रही भवनों का औचक निरीक्षण।
क्या है असेसमेंट और री-असेसमेंट?
- असेसमेंट (मूल्यांकन): इसके तहत मकान के कुल क्षेत्रफल (एरिया), बनावट और उसके उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक/कमर्शियल) के आधार पर होल्डिंग टैक्स तय किया जाता है।
- री-असेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन): यदि किसी मकान मालिक ने अपने पुराने मकान को तोड़कर बड़ा बना लिया है, नया निर्माण किया है या ऊपर कोई नई मंजिल जोड़ी है, तो उसे री-असेसमेंट कराना अनिवार्य है ताकि नए ढांचे के अनुसार सही टैक्स निर्धारित हो सके।
क्यों जरूरी है होल्डिंग टैक्स?
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30 जून से पहले भुगतान पर मिलेगी विशेष छूट
जुगसलाई नगर परिषद ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक विशेष छूट की भी घोषणा की है। जो भी होल्डिंगधारी 30 जून से पहले अपने चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स का भुगतान कर देंगे, उन्हें नियमानुसार 5% से लेकर 10% तक की विशेष छूट दी जाएगी।
लोग जुर्माने और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पहुंचकर असेसमेंट कराएं और समय पर टैक्स का भुगतान करें।