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    जमशेदपुर के मकान मालिक ध्यान दें! बिना असेसमेंट वाले भवनों पर होगी कार्रवाई, 30 जून से पहले टैक्स भरने पर 10% तक की छूट

    Updated: Sun, 14 Jun 2026 10:55 PM (IST)

    जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में संपत्ति का असेसमेंट न कराने वाले मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 जून से पहले चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स भरने ...और पढ़ें

    एआई द्वारा बनाई गई तस्‍वीर।

    एआई द्वारा बनाई गई तस्‍वीर।

    HighLights

    1. जुगसलाई में संपत्ति असेसमेंट न कराने पर होगी कार्रवाई।

    2. एनफोर्समेंट टीम कर रही भवनों का औचक निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के मकान मालिकों और संपत्ति धारकों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जिन लोगों ने अब तक अपनी संपत्ति या भवन का असेसमेंट (कर-मूल्यांकन) नहीं कराया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
     
    इसे लेकर नगर परिषद की इंफोर्समेंट टीम ने पूरे क्षेत्र में भवनों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों पर गाज गिरेगी।
     

    क्या है असेसमेंट और री-असेसमेंट?

    •     असेसमेंट (मूल्यांकन): इसके तहत मकान के कुल क्षेत्रफल (एरिया), बनावट और उसके उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक/कमर्शियल) के आधार पर होल्डिंग टैक्स तय किया जाता है। 
    •     री-असेसमेंट (पुनर्मूल्यांकन): यदि किसी मकान मालिक ने अपने पुराने मकान को तोड़कर बड़ा बना लिया है, नया निर्माण किया है या ऊपर कोई नई मंजिल जोड़ी है, तो उसे री-असेसमेंट कराना अनिवार्य है ताकि नए ढांचे के अनुसार सही टैक्स निर्धारित हो सके।


    क्यों जरूरी है होल्डिंग टैक्स? 

    नगर निकाय को होल्डिंग टैक्स से जो राजस्व (रेवेन्यू) मिलता है, उसी पैसे से इलाके में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। 
     
    गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में जुगसलाई में ड्रोन मैपिंग और भौतिक सत्यापन के जरिए कई छिपी हुई संपत्तियों की पहचान की गई थी। सही टैक्स न मिलने से शहर के विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

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    30 जून से पहले भुगतान पर मिलेगी विशेष छूट 

    जुगसलाई नगर परिषद ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एक विशेष छूट की भी घोषणा की है। जो भी होल्डिंगधारी 30 जून से पहले अपने चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स का भुगतान कर देंगे, उन्हें नियमानुसार 5% से लेकर 10% तक की विशेष छूट दी जाएगी।

    लोग जुर्माने और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पहुंचकर असेसमेंट कराएं और समय पर टैक्स का भुगतान करें।