टाटा स्टील ग्रेच्युटी पर टैक्स नियम: कर्मचारियों को 20 लाख तक छूट, इससे अधिक पर देना होगा कर
Jamshedpu News टाटा स्टील कर्मचारियों की 20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी अब पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होगी। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें टैक ...और पढ़ें

रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मोटी रकम पर कटेगा टैक्स। (फोटो: फाइल)
HighLights
20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी अब पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं।
नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को टैक्स स्लैब लागू।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संशोधन की संभावना से किया इनकार।
जागरण संवाददात, जमशेदपुर। टाटा स्टील में कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं रहेगी। चार नए श्रम कानून के तहत तय टैक्स स्लैब के तहत ही उन्हें भी टैक्स देना होगा।
केंद्र सरकार एक अप्रैल से देश में चार नए श्रम कानून को प्रभावी करने वाली है। बुधवार को टाटा स्टील व टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारी केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी से मुलाकात की और वेज काेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड व आक्यूपेंशनल एंड हेल्थ सर्विसेज कोड के तहत पूर्व में दिए गए सुझाव पर अपने दस्तावेज सौंपे।
यूनियन नेतृत्व ने पूर्व में मांग की थी कि कर्मचारी 35-40 वर्षों तक कंपनी को अपनी सेवा देते हैं और ग्रेच्युटी में उनका मासिक अंशदान जमा होता है जो उन्हें सेवानिवृत्त के बाद मिलता है इसलिए 20 लाख के ऊपर की मिलने वाली पूरी राशि को टैक्स मुक्त किया जाए।
संसद से स्वीकृत कानून बना है, अभी कोई संशोधन संभव नहीं
इसके अलावा कंपनी व सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारी अपने किसी साथी कर्मचारी के निधन पर दिए जाने वाले अंशदान के नियम को स्पष्ट किया जाए। साथ ही मल्टीपल यूनियन में यदि चुनाव कराने का प्रावधान पांच वर्ष है तो सिंगल यूनियन में भी यह व्यवस्था प्रभावी किया जाए।
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इस पर मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि संसद से स्वीकृत जो नए श्रम कानून बना है उसमें अब कोई संशोधन संभव नहीं है। भविष्य में यदि इसकी नियमावली में कोई संशोधन होता है तो इस पर विचार किया जाएगा।
मुलाकात करने वालो में टाटा वर्कर्स यूनियन के डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश कुमार सिंह, महामंत्री सतीश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष शाहनवाज आलम सहित टाटा स्टील के एकाउंट्स व एचआर विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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