कोडरमा दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की कठोर सजा, ₹20000 का जुर्माना भी
कोडरमा की अदालत ने एक युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रंजन रजक उर्फ धोनी रजक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर

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संवाद सहयोगी, कोडरमा। डरा-धमकाकर युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।
कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को रंजन रजक उर्फ धोनी रजक (20 वर्ष), पिता ईश्वर रजक, निवासी गैड़ा चंदवारा (जिला कोडरमा) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने की स्थिति में उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2023 का है, जिसे लेकर जयनगर थाना में कांड संख्या 142/2023 (एसटी-110/2023) दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया था कि घटना के समय उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया।
इसके बाद आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने सभी गवाहों का परीक्षण कराते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार यादव और राजेश कुमार यादव ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।
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