रिटायरमेंट 60 में पर आयुष्मान कार्ड 70 में? क्यों झारखंड हाई कोर्ट ने बुजुर्गों की इस मांग को ठुकराया
रांची हाई कोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बुजुर्गों की आयु सीमा 70 से घटाकर 60 साल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। ...और पढ़ें

झारखंड हाई कोर्ट का 60 साल के बुजुर्गों को जन आरोग्य योजना का लाभ देने से इनकार। (तस्वीर: एआई जेनरेटेड)
HighLights
हाई कोर्ट ने जन आरोग्य योजना याचिका खारिज की।
60 साल के बुजुर्गों को लाभ देने से इनकार।
कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के शनिवार को हुए एक फैसले से बुजुर्गों में निराशा है। कोर्ट ने कहा- 'सरकार का नीतिगत फैसला, हम नहीं करेंगे दखल।'
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को 70 से घटाकर 60 साल करने की मांग वाली जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।
कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत फैसला बताते हुए हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पांच लाख का कवर देने का फैसला सरकार का नीतिगत निर्णय है।
याचिका में कार्यान्वयन में भेदभाव का कोई आरोप नहीं है। कोर्ट ने प्रार्थी को नीति-निर्माताओं को आंकड़े और सामग्री के साथ संबंधित ज्ञापन देने की छूट प्रदान की।
याचिका में मांग की गई थी कि 60 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिले।
क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र 60 साल ही मानी जाती है और इस आयु वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में 60-70 साल के बुजुर्ग वंचित हो रहे हैं। अदालत ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया।
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