सी शोर चिट फंड मामला: पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल को लगा झटका, ओडिशा HC ने खारिज की याचिका
पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल की सी शोर चिट फंड मामले में याचिका ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह उनके लिए एक झटका है। ...और पढ़ें

HighLights
पूर्व विधायक बिस्वाल की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की।
सीबीआई मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी।
निचली अदालत को 6 महीने में सुनवाई का निर्देश।
संवाद सहयोगी, कटक। सी शोर चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ दर्ज होने वाली मामले को रद करने के लिए गुहार लगाते हुए पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल द्वारा दायर किए जाने वाली पिटीशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट के इस आदेश के चलते प्रभात रंजन बिस्वाल को एक झटका लगी है। हालांकि निचली अदालत या सीबीआई कोर्ट में चलने वाले इस मामले की सुनवाई 6 महीने के अंदर खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.के पाणिग्राही गुरुवार को मामले की राय प्रकाशित करते हुए यह आदेश दिया है। सी शोर चिट फंड घोटाले में पूर्व विधायक बिस्वाल शामिल होने को लेकर सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यहां तक बाद में बिस्वाल को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब होने की बात को दर्शाते हुए वह काफी दिनों तक एससीबी मेडिकल में रहकर इलाज करवाए थे। बाद में उन्हे जमानत मिली थी। उस घटना में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को रद करने के लिए बिस्वाल की ओर से 2 साल पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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हाई कोर्ट उस वक्त मामले की सुनवाई करते हुए चार्ज फ्रेम होने के 1 साल के अंदर सुनाई को खत्म करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था। लेकिन इस बीच 2 साल बीत जाने के बावजूद भी बिस्वाल के खिलाफ निचली अदालत में चलने वाली विचार प्रक्रिया विशेष आगे बढ़ नहीं पाई है।
जिसके चलते उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले को रद करने के लिए गुहार बिस्वाल ने फिर हाई कोर्ट में गुहार लगाए थे। हाई कोर्ट गुरुवार को राय प्रकाशित करते हुए बिस्वाल की आवेदन को रद कर दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्देश के चलते बिस्वाल को निराश होना पड़ा है।