पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम; कर्मचारियों और युवाओं को भी बड़ी राहत
पंजाब कैबिनेट ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि सीमित करने, कर्मचारियों को राहत, नई डिजिटल यूनिवर्सिटी, पेड़ संरक्षण और भर्तियों सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों ...और पढ़ें

पंजाब विधानसभा में बोलते हुए सीएम भगवंत मान।
HighLights
निजी स्कूलों की फीस वृद्धि 5% तक सीमित की गई।
आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी अनुबंध पर लाने का प्रस्ताव मंजूर।
पर्यावरण संरक्षण हेतु 'पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल' पास।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सबसे बड़ा निर्णय निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर लिया गया।
कैबिनेट ने ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत निजी स्कूल अब एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
प्रस्तावित कानून में निजी स्कूलों के वित्तीय रिकार्ड की जांच और आवश्यकता पड़ने पर फोरेंसिक ऑडिट कराने का भी प्रावधान रखा गया है। विधेयक विधानसभा से पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप लेगा। सरकार का दावा है कि इससे अभिभावकों को मनमानी फीस वृद्धि से राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
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मनी बिल के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने पिछली सरकारों के दौरान आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए विशेष मनी बिल लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार पात्र कर्मचारियों को सीधे सरकार के अधीन अनुबंध पर लाने की व्यवस्था की जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह मनी बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन नई निजी डिजिटल ओपन विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनमें पंजाब की पहली क्लाउड यूनिवर्सिटी होशियारपुर-चंडीगढ़ मार्ग पर स्थापित होगी।
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दो यूनिवर्सिटीज होंगी स्थापित
इसके अलावा पटियाला जिले के फतेहपुर गांव में एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा आनंदपुर केशव गांव में फिजिक्स वल्लाह की डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इन संस्थानों में आधुनिक डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
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पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पंजाब प्रोटेक्शन आफ ट्रीज बिल को भी मंजूरी दी। प्रस्तावित कानून के अनुसार एक पेड़ काटने पर संबंधित व्यक्ति को 10 नए पौधे लगाने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 10 हजार रुपये, दूसरी बार 35 हजार रुपये और तीसरी अथवा उसके बाद 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
पशु चिकित्सक सेवाओं में किया विस्तार
बैठक में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 582 पशु चिकित्सा उप-केंद्रों, 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 552 सफाई कर्मचारियों की सेवाएं एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग में सिविल श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।
बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, कर्मचारियों को राहत देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के इन फैसलों से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।