राम मंदिर चढ़ावा चोरी: सुभाष के पेंशन खाते में 5 लाख का हिसाब मिला, 1 लाख पर जांच जारी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित सुभाषचंद्र श्रीवास्तव के पेंशन खाते में आए 5 लाख रुपये का स्रोत स्पष्ट हो गया है, जो उनके ही दूसरे खाते से आए थ ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
5 लाख रुपये सुभाष के ही दूसरे खाते से आए
1 लाख रुपये के स्रोत का सत्यापन अभी बाकी
कोर्ट ने विवेचक को पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा
जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में आरोपित पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव के पेंशन खाते में आई संदिग्ध राशि को लेकर स्थिति मंगलवार को कुछ हद तक साफ हो गई है। पुलिस को बैंक पड़ताल से पता चला कि खाते में छह मार्च को पहुंचे पांच लाख रुपये किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि सुभाष के ही अन्य बैंक खाते से पेंशन खाते में भेजे गए थे।
वहीं, अन्य पांच लाख रुपये का चेक खाते में लगाया गया था, लेकिन चेक वापस हो गया और रकम खाते में आई ही नहीं। ऐसे में सुभाष को कुछ हद तक राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि, क्षितिज श्रीवास्तव नामक व्यक्ति के खाते से आए एक लाख रुपये का मामला अभी तक पुलिस साफ नहीं कर सकी है। इसके स्रोत और बैंक खातों के बीच हुए लेनदेन का सत्यापन पुलिस अभी करा रही है।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने इसे लेकर 13 अगस्त को विवेचक सीओ आशुतोष तिवारी को तलब कर अपना पक्ष रखने तथा लिखित आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने विवेचक को 13 अगस्त को तलब कर मांगी पूरी रिपोर्ट
मंगलवार को विवेचक ने अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। जिसमें विवेचक ने पेंशन खाते में आई रकम का ब्योरा दिया और एक लाख रुपये के भुगतान पर बैंक से सत्यापन कराने की बात कह कर विवेचक ने फिर मौका मांगा। न्यायालय ने पाया कि विवेचक पेंशन खाते का संपूर्ण सत्यापन अभी तक नहीं करा सके हैं। इस पर न्यायालय ने विवेचक को अगली सुनवाई में स्वयं उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
एक लाख रुपये के लेनदेन का पुलिस अभी करा रही सत्यापन
उल्लेखनीय है कि सुभाष ने बीती 18 जुलाई को विवेचना की आड़ में पेंशन खाते से निकासी पर लगी रोक को हटाने की अर्जी न्यायालय में दी थी। जिस पर 21 जुलाई को विवेचक ने अपनी आख्या में बीती 25 जून के बाद की राशि के भुगतान पर अपनी अनापत्ति दी और न्यायालय ने 27 जुलाई को सुभाष को आंशिक राहत देते हुए जून 2026 माह की पेंशन राशि जो जुलाई 2026 में हस्तगत हुई है, को बैंक से निकालने की अनुमति प्रदान कर दी थी।