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    फर्रुखाबाद के BJP सांसद मुकेश राजपूत और बहन पर FIR के आदेश, कासगंज में मकान कब्जाने व लूट का आरोप

    Updated: Sun, 26 Jul 2026 11:45 AM (IST)

    यह आदेश सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह की शिकायत पर आया, जिन्होंने पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने के बाद अदालत का रुख किया था। ...और पढ़ें

    भाजपा सांसद मुकेश राजपूत। फोटो सोशल मीडिया।

    भाजपा सांसद मुकेश राजपूत। फोटो सोशल मीडिया।

    HighLights

    1. कासगंज अदालत ने सांसद मुकेश राजपूत व बहन पर FIR के दिए आदेश।

    2. सहावर में मकान पर जबरन कब्जा और लाखों के जेवर चोरी का आरोप।

    3. पुलिस कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का रुख किया।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। मकान पर जबरन कब्जा करने, घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण ले जाने और सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर तोड़ने के आरोप में 20 जुलाई को अदालत ने सहावर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना राजपूत और उनके ससुराल पक्ष से जुड़ा बताया गया है।

    मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह जो कि सांसद मुकेश राजपूत की बहिन के ससुर है ने एमपी-एमएलए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीपुर गांव के अतिरिक्त उनका एक मकान सहावर नगर में भी है। इस मकान के भूतल पर उनका बेटा रविंद्र अपनी पत्नी रीना राजपूत के साथ रहता था। आरोप है कि सात सितंबर 2025 की रात सांसद मुकेश राजपूत और उनकी बहन रीना राजपूत ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मकान पर कब्जा कर लिया।

    शिकायत पर पुलिस कार्रवाई न होने के बाद अदालत की शरण में पहुंचा पीड़ित पक्ष

    शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना के दौरान करीब 50 लोग वहां मौजूद थे। इनमें सांसद की पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य, कार चालक और गनर भी शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ डीवीआर भी निकाल ले जाने का आरोप लगाया गया है।

     

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    सांसद समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी के निर्देश

    लक्ष्मण सिंह का कहना है कि घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की गई, लेकिन आरोपितों के प्रभाव के चलते कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने सहावर थाना पुलिस को आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
    एसपी ओमप्रकाश सिंह ने कहा है अदालत का आदेश प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच नियमानुसार की जाएगी।

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