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    मनमानी पड़ेगी भारी : कांवड़ यात्रा में फिल्मी और अश्लील गानों पर लगा 'बैन', DJ पर केवल ये गाने बजाने की होगी मंजूरी

    Updated: Thu, 16 Jul 2026 05:05 PM (IST)

    पुलिस-प्रशासन ने कुंदरकी में कांवड़ यात्रा के लिए डीजे संचालकों को सख्त गाइडलाइन जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाए ...और पढ़ें

    फाइल फोटो

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    HighLights

    1. 30 से अधिक डीजे संचालकों को थमाई गाइडलाइन, दी चेतावनी

    संवाद सूत्र, कुंदरकी (मुरादाबाद)। श्रावण मास कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है। पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। बुधवार को थाना परिसर में थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की।

    नगर के अलावा हरियाना, मोहनपुर, नानपुर, हुसैनपुर, इमरतपुर, मंझौली और शेखुपुर खास समेत 30 से अधिक डीजे संचालकों को थाने पर बुलाया गया। उन्हें शासन की ओर से जारी गाइडलाइन से अवगत कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि, कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएंगे।

    डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई शासन के तय मानकों से अधिक नहीं होगी। केवल शिव भजन एवं धार्मिक गीत ही बजाए जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानकों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। डीजे वाहन यातायात में बाधा नहीं बनेंगे और सुरक्षा संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा।

    संचालकों को गाइडलाइन की प्रतिलिपि और नोटिस भी उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर डीजे जब्त करने, एफआइआर दर्ज होने की कार्रवाई की जाएगी। सीओ अशोक कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है। सभी डीजे संचालक शासन की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करें।

    खबरें और भी

    श्रावण मास की मुख्य तिथियां

    30 जुलाई 2026:  (गुरुवार) सावन प्रारंभ, कांवड़ यात्रा का मुख्य आरंभ
    3 अगस्त 2026: पहला सावन सोमवार
    10 अगस्त 2026: दूसरा सावन सोमवार
    11 अगस्त 2026: सावन शिवरात्रि (जलाभिषेक का प्रमुख दिन)

    डीजे संचालकों के लिए ये है नियम

    • डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी।
    • केवल शिव भजन एवं धार्मिक गीत ही बजाए जाएंगे।
    • फिल्मी, अश्लील, द्विअर्थी, जातीय, सांप्रदायिक या भड़काऊ गीत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
    • ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा (75 डेसीबल तक) के भीतर रखना होगा।
    • डीजे वाहन से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

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