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    पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 30 KM/घंटा गति सीमा लागू, वन्यजीव सुरक्षा के लिए वन विभाग का नियम लागू

    Updated: Wed, 29 Jul 2026 03:44 PM (GMT+05:30)

    पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NH-730 पर 30 किमी/घंटा की गति सीमा लागू की गई है। वन विभाग ने बेरिकेड ...और पढ़ें

    वन विभाग ने सड़क पर रखे ड्रम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सुरक्षा हेतु वाहनों की गति सीमा 30 किमी/घंटा निर्धारित

    वन विभाग ने सड़क पर रखे ड्रम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सुरक्षा हेतु वाहनों की गति सीमा 30 किमी/घंटा निर्धारित

    HighLights

    1. पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 30 किमी/घंटा गति सीमा लागू

    2. वन्यजीवों की सुरक्षा और दुर्घटनाएं रोकने का उद्देश्य

    3. नियम तोड़ने पर वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई

    संवाद सूत्र, गजरौला कलां (पीलीभीत)। वन्यजीवों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर गजरौला थाना क्षेत्र की माला रेंज के गढ़ा बीट में वन विभाग ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है।

    जंगल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्ग पर बेरिकेडिंग और ड्रम लगाकर वाहन चालकों को 30 की स्पीड से अधिक वाहन न चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

    वन विभाग ने बेरिकेडिंग करते हुए जारी की सख्त चेतावनी

    वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जंगल से होकर गुजरने वाले इस मार्ग पर अक्सर वन्य जीवों की आवाजाही रहती है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन वन्य जीवों और यात्रियों दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी को देखते हुए वाहन चालकों से निर्धारित स्पीड का पालन करने सावधानीपूर्वक वाहन चलाने तथा अनावश्यक हार्न का प्रयोग न करने की अपील की गई है।

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    नियम तोड़ने पर वाहन चालकों के विरुद्ध की होगी कार्रवाई

    वन विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य वन्य जीवों के प्राकृतिक आवागमन को सुरक्षित रखना सड़क हादसों की संभावना को कम करना और राजमार्ग पर सुरक्षित एवं सुचारू यातायात बनाए रखना है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 30 की निर्धारित स्पीड का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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