इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, ‘सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी के कुर्क मकान पर डीएम गाजीपुर पारित करें आदेश’
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के मकान की कुर्की मामले में डीएम गाजीपुर को पांच सप्ताह में आदेश पारित करने का निर्देश द ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की पत्नी के कुर्क मकान को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम गाजीपुर को दिया पांच सप्ताह का दिया समयविधि
वर्ष 2022 में अफजाल अंसारी की पत्नी का लखनऊ स्थित मकान कुर्क हुआ था
संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के मकान की कुर्की मामले में डीएम गाजीपुर को पांच सप्ताह में कारण सहित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश गैंग्स्टर एक्ट के तहत कुर्क मकान को लेकर जारी हुआ है। वर्ष 2022 में अफजाल अंसारी की पत्नी के लखनऊ स्थित मकान को कुर्क किया गया था। इसको खोलने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, आदेश के बावजूद इसे नहीं खोले जाने को फरहत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने याचिका निस्तारित की
बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सीडी सिंह की एकल पीठ ने की। कोर्ट ने डीएम गाजीपुर को सकारण आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दिया। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने फरहत का पक्ष रखा। गाजीपुर की गैंग्स्टर कोर्ट ने सात अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि लखनऊ का आवासीय मकान गैंग्स्टर से अर्जित संपत्ति नहीं है।
कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम को दिया था आदेश
कोर्ट ने डीएम गाजीपुर को 30 दिनों के अंदर मकान को खोलने का खोलवाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बावजूद डीएम गाजीपुर ने मकान नहीं खुलवाया। गाजीपुर के डीएम ने 23 अक्तूबर 2022 को उत्तर प्रदेश गैंग्स्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इस लखनऊ स्थित मकान को कुर्क कराया था।