Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    Allahabad High Court ने बरेली हिंसा में आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर की, नजीम रजा खान पर दर्ज है मुकदमा

    By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 05 Feb 2026 01:39 PM (GMT+05:30)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपी नजीम रजा खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने यह आदेश दिया। नजीम रजा खान पर भार ...और पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो। 

    HighLights

    1. आरोपित नजीम रजा खान के पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में दर्ज है केस 

    2. एफआइआर में घटना में 28 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों की संलिप्तता बताई गई थी

    विधि संवाददाता, जागरण, संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के आरोपित नजीम रजा खान की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने दिया है। आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है।

    बचाव पक्ष ने क्या दी दलील  

    एफआइआर के अनुसार, घटना में 28 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों की संलिप्तता बताई गई थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि नाजिम रजा खान का नाम एफआइआर में दर्ज नहीं था और जांच के दौरान सामने आया। साथ ही उसे केवल सामान्य और अस्पष्ट भूमिका दी गई है। मामले में घायल दो व्यक्तियों की चोटें भी साधारण प्रकृति की पाई गईं।

    कहा गया कि सह आरोपत को जमानत मिल चुकी है 

    यह भी कहा गया कि सह आरोपित मुस्तकीम उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम को पहले ही जमानत मिल चुकी है इसलिए समानता के आधार पर याची को भी राहत मिलनी चाहिए। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 29 सितंबर 2025 से जेल में बंद है।

    हाई कोर्ट ने यह कहा

    कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ठोस साक्ष्य नहीं हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना भी कम है। साथ ही राज्य पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि रिहाई पर वह गवाहों को प्रभावित करेगा।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- बेटी पर तेजाब हमले के मामले में पिता को मिली राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद की सजा, बिजनौर की सत्र अदालत ने सुनाई थी सजा

    यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, ‘सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी के कुर्क मकान पर डीएम गाजीपुर पारित करें आदेश’