प्रधानाचार्य भर्ती-2013 के रुके चार मंडलों का मांगा अवशेष चयन पैनल, अविलंब जारी करने की मांग की
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उप्र माध्यमिक संवर्ग ने प्रधानाचार्य भर्ती-2013 के रुके चार मंडलों के अवशेष चयन पैनल को तत्काल जारी करने की मांग की है। यह मा ...और पढ़ें

प्रयागराज में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उप्र माध्यमिक संवर्ग ने पदाधिकारियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग सचिव को सौंपा ज्ञापन।
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राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उप्र माध्यमिक संवर्ग ने शिक्षा सेवा चयन आयोग सचिव को सौंपा ज्ञापन
चार मंडल के विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्यों का पैनल कोर्ट के आदेश पर स्थगित किया गया था
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य (संस्था प्रधान) भर्ती-2013 के रुके चार मंडलों का अवशेष पैनल हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद अविलंब जारी करने की मांग की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तरप्रदेश माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश महामंत्री डॉ. संतोष शुक्ल ने आयोग के सचिव को संबोधित ज्ञापन दिया।
इसके साथ ही प्रधानाचार्य की आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी कराने एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 21 (सेवा सुरक्षा) को पुनर्स्थापित करने की मांग भी की गई है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती में स्थगन आदेश समाप्त कर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है।
इस भर्ती में प्रयागराज मंडल, वाराणसी मंडल, अलीगढ़ मंडल तथा देवीपाटन मंडल के विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्यों का पैनल कोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था। इस कारण इसमें चयनित कई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। इसमें डा. शैलेश कुमार पाण्डेय चार मंडलों में प्रथम वरीयता पर चयनित हैं, लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं।
अब कोर्ट से रास्ता साफ हो जाने के बाद रुका पैनल जारी किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा वर्ष 2026 में जारी होने वाले प्रधानाचार्य पदों के विज्ञापन में कम से कम 10 वर्ष का अनवरत शिक्षण अनुभव तथा राजकोष से वेतन प्राप्ति अनिवार्य किए जाने तथा अनुभव का भारांक भी दिए जाने की मांग की गई है।