बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी मामला: मुख्य आरोपित नौटियाल की जमानत याचिका खारिज, 6 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। ...और पढ़ें

बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामला।
HighLights
मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज हुई
पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी भी निरस्त कर दी गई
दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 अगस्त तक बढ़ाई गई
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर (चमोली)। बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपित वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी।
इसके साथ ही अदालत ने आरोपित को पुलिस रिमांड पर देने की एसआइटी की ओर से दाखिल याचिका भी निरस्त कर दी।
बीती 12 जुलाई एसआइटी ने नौटियाल को गिरफ्तार किया था और 13 जुलाई को उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में नौटियाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए उसकी न्यायिक अभिरक्षा छह अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।
इसके अलावा सह आरोपित सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान की न्यायिक अभिरक्षा छह अगस्त तक बढ़ा दी।
वहीं, अदालत ने एसआइटी की ओर से दाखिल नौटियाल की रिमांड की याचिका भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रकाश भंडारी ने तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपित को दान-चढ़ावा गणना के दौरान कई बार पांच-पांच सौ के नोटों के बंडल व सोने-चांदी के आभूषण ले जाते देखा जा रहा है।
इसलिए पूछताछ के लिए उसकी रिमांड बेहद जरूरी है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
बता दें कि इससे पूर्व भी एसआइटी की ओर से नौटियाल को रिमांड पर देने की याचिका अदालत दो बार निरस्त कर चुकी है।
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