देहरादून: बेहोश महिला से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
देहरादून में बेहोश महिला से दुष्कर्म और हत्या के दोषी राजेश को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
दोषी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
बेहोश महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला
न्यायालय ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने बेहोश महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपित राजेश निवासी कैनाल रोड बाडीघाट, राजपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक, 31 जुलाई 2023 को सर्वे गेट, हाथीबड़कला के विपरीत कूड़ेदान के पास एक महिला बेहोश पड़ी हुई थी।
सूचना पर धारा चौकी प्रभारी आशीष रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। महिला को दून अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम में महिला की मृत्यु का कारण सिर पर चोट लगना सामने आया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में बंद है।
अपने बयान में आरोपित राजेश ने बताया कि महिला उसे रेलवे स्टेशन के पास शराब ठेके के बाहर शराब पीती मिली थी। मजाक में उसने साथ चलने को कहा तो वह आसानी से तैयार हो गई।
वह महिला को हाथीबड़कला में सुलभ शौचालय के बगल वाले कमरे में ले गया, जहां उन्होंने शराब पी। आरोपित ने बताया कि जब उसने शारीरिक संबंध बनाने की बात कही तो महिला ने मना कर दिया। जबरदस्ती करने पर महिला ने उसका होंठ काट दिया।
गुस्से में उसने महिला का सिर दीवार पर मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद दो बार दुष्कर्म किया और वहीं सो गया।
सुबह नींद खुली तो लगा कि महिला मर गई है। वह महिला के शव को घसीटकर कूड़ेदान के पास ले गया, ताकि हत्या सड़क हादसा लगे और घटनास्थल से फरार हो गया।
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